इंश्योरेंस बिना गाड़ी चलाना भारी पड़ेगा
उत्तराखंड में बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाना भारी पड़ेगा
उत्तराखंड में सड़क हादसों की जांच, पुलिस की भूमिका और बीमा अनिवार्यता से जुड़े एक्ट में संशोधन लागू हो गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने मोटरयान संशोधन नियमावली- 2019 जारी कर दी है। इसके तहत बिना बीमा के वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जायगी । अगर किसी बिना बीमा वाले वाहन से सड़क हादसा होता है तो पीड़ित को अंतरिम सहायता देने के लिए उस वाहन को बेचा भी जा सकता है। बिना बीमा वाले वाहन से हुए हादसे में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा स्थायी विकलांगता पर वाहन जब्त किया जाएगा। अदालत उस वाहन को वाहन स्वामी के स्तर से पीड़ित को आर्थिक सहायता राशि नहीं देने तक जब्त रख सकती है। ऐसे वाहन को छह माह बाद सार्वजनिक नीलामी में बेचने का प्रावधान भी किया गया है।
यह तस्वीर प्रतीकात्मक रूप से दिखाई गई है।