रासायनिक खाद की बिक्री की तो होगी जेल
आजकल आर्गेनिक कृषि का चलन भी बढ़ रहा है इसे और भी बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड को आर्गेनिक स्टेट बनाने की दिशा में भी कदम उठाते हुए सरकार ने जैविक कृषि ऐक्ट को मंजूरी दे दी। 13 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में सभी मेंबर्स ने सर्वसम्मति से इस पर मुहर लगाई। ऐक्ट के तहत जैविक खेती के लिए नोटिफाई होने वाले ब्लॉक में रासायनिक खाद व कीटनाशक की ब्रिकी पर रोक लगेगी। रासायनिक खाद-कीटनाशक की बिक्री और इस्तेमाल पर एक लाख रुपये जुर्माना अथवा एक साल की जेल हो सकती है । ये दोनों दंड एक साथ भी लागू हो सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 30 विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इनमें से 27 को मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा-यह कानून राज्य को आर्गेनिक स्टेट के रूप विकसित करने में मददगार होगा। जैविक खेती किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी। जैविक खेती से सभी खाद्यानों की गुणवत्ता भी बढ़ती है। कौशिक ने कहा कि प्रथम चरण में इसे राज्य के आठ ब्लॉकों में लागू किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसे विधानसभा मे मंजूर कराया जाएगा। कैबिनेट ने इसके साथ नर्सरी ऐक्ट को भी मंजूरी दे दी। नर्सरी कारोबारियों को पौध के साथ गुणवत्ता की लिखित गारंटी देनी होगी। घटिया पौध या बीज पर नर्सरी संचालकों को जेल हो सकती है। यह कानून प्राइवेट के साथ सरकारी नर्सरियों पर भी लागू होगा। सरकार ने कहा कि इस तरह का ऐक्ट बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा।